सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
2.
जब निर्देश दिए जाएं तो चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों ।
3.
चिकित्सा निर्देशी के समक्ष उपस्थित न होने के सम्बन्ध में शाखा प्रबंधक को पत्र
4.
चिकित्सा निर्देशी द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय के पत्र के संगत स्थान में जारी किया जाएगा ।
5.
अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें | सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
6.
यद्यपि जहाँ 6 महीने बीतने के बाद ऐसा आवेदन किया जाता है तो शाखा कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय मामले को चिकित्सा निर्देशी/अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को बीमाकृत व्यक्ति की आयु के लिए जीवन की प्रत्याशित आयु को प्रमाणित करने के लिए भेजेंगे ।